जयपुर, 16 सितंबर: राजस्थान के पुलिस विभाग ने अश्लील वीडियो मामले में निलंबित आरपीएस अधिकारी और महिला कांस्टेबल के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की है. उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के अधिकारी और महिला कांस्टेबल का यौन गतिविधियों में शामिल होने का कथित वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद, दोनों को निलंबित कर दिया गया था. गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है कि पुलिस विभाग ने अपनी सिफारिश बुधवार को सौंपी. उन्होंने बताया, ‘‘पुलिस विभाग ने दोनों पुलिस कर्मियों के विरूद्ध भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद सिफारिश को कार्मिक विभाग के पास आगे की कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है.’’
पुलिस विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 16/18 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी जिसमें भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसमें दोनों कर्मियों की सेवायें समाप्त की जा सकती है अथवा उन्हें पदावनत किया जा सकता है या सभी लाभों से रोका जा सकता है. कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने 8 सितंबर को दोनों कर्मियों को निलंबित कर दिया था. पुलिस के विशेष कार्यबल (एसओजी) को इसकी जांच सौंपी गई थी. एसओजी ने पुलिस सेवा के अधिकारी हीरालाल सैनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नौ सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. अश्लील वीडियो में शामिल महिला कांस्टेबल को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. दोनों फिलहाल एसओजी के पास पुलिस रिमांड पर हैं.
यह भी पढ़ें- Rajasthan Sex Scandal: राजस्थान सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस अधिकारी के बाद महिला कांस्टेबल गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीडियो क्लिप अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे की एक लक्जरी रिसॉर्ट में महिला कास्टेबल के मोबाइल फोन से 10 जुलाई को बनाए गये थे. आरपीएस अधिकारी हीरा लाल सैनी अजमेर के ब्यावर में सर्किल अधिकारी के पद पर तैनात थे जबकि महिला कांस्टेबल जयपुर में तैनात थी.
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी सैनी को गिरफ्तार किया और एसओजी की साइबर क्राइम थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया.
सैनी ने कथित तौर पर दावा किया है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)