तमिलनाडु में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरत रही पुलिस और नगर निकाय
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चेन्नई, 15 अप्रैल तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिये अबतक लगभग दो लाख प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किये गए हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि कुल 82.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है और 1.56 लाख वाहन जब्त किये गए हैं।

इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने आज कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है। इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।

चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, ''महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिये जरूरी काम के लिये बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। ''

बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिये निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।

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