देश की खबरें | प्रधानमंत्री मोदी डिग्री विवाद : अदालत ने मानहानि वाद में केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।
अहमदाबाद, आठ सितंबर गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।
दोनों नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां करने का आरोप है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जे.एम. ब्रह्मभट्ट ने 14 सितंबर तक के लिये आदेश सुरक्षित रख लिया।
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सत्र अदालत के प्रधान न्यायाधीश को एक न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद अदालत ने छह सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की।
गुजरात विश्वविद्यालय ने मोदी की डिग्री के संबंध में ‘‘अपमानजनक’’ बयानों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मानहानि वाद दायर किया है।
छह और आठ सितंबर को सुनवाई के दौरान आप नेताओं के वकीलों ने दलील दी कि निचली अदालत का समन आदेश गलत था और गुजरात विश्वविद्यालय इस मामले में मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता।
वकीलों तर्क दिया कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 08, 2023 08:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

