आप विधायक सत्येंद्र जैन को अयोग्य करार देने के लिए अदालत में जनहित याचिका
धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को ‘अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति’ घोषित करने और उन्हें विधायक एवं मंत्री के रूप में अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
नयी दिल्ली, 10 अगस्त : धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को ‘अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति’ घोषित करने और उन्हें विधायक एवं मंत्री के रूप में अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष 16 अगस्त को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध है.
उच्च न्यायालय ने जैन की धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद मंत्रिमंडल से उन्हें निलंबित करने की याचिका को पिछले महीने खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री बने रहने देना चाहिए या नहीं. ताजा मामले में याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा किया कि जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने खुद घोषित किया है कि उनकी याद्दाश्त कमजोर हो गयी है और निचली अदालत को भी यह सूचना दी है. यह भी पढ़ें : UP Shocker: कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर रची बेटे की हत्या की साजिश, गला दबाकर मार डाला, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
वकील रुद्रविक्रम सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया कि निचली अदालत में जैन की जमानत अर्जी के जवाब में ईडी ने सूचित किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कबूल किया है कि गंभीर कोविड के कारण उनकी याद्दाश्त कमजोर हो गयी है और इस बारे में सभी मीडिया स्रोतों ने खबर जारी की थी और यह बात सार्वजनिक है. याचिका में कहा गया, ‘‘इस तरह के अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति को सरकार के इतने विभागों में बनाये रखना दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी है जिन्होंने स्वच्छ छवि और अच्छी मानसिक सेहत वाले व्यक्ति को चुना था.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 10, 2022 03:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

