नयी दिल्ली, एक फरवरी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के संबंध में कथित तौर पर अवैध रूप से 26 जनवरी से पुलिस द्वारा निरुद्ध किए गए लोगों की तत्काल रिहाई के आग्रह वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को सुनवाई कर सकता है।
दिल्ली के एक निवासी की ओर से दायर की गई याचिका को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ करेगी।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे समाचारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हवाले से पता चला है कि सिंघू, टीकरी और गाजियाबाद बॉर्डर से लोगों को हिरासत में लिया गया।
हरमन प्रीत सिंह ने वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिये दायर की अपनी याचिका में कहा है कि 27 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के संबंध में दो सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और 22 प्राथमिकी दर्ज की गई।
याचिका में कहा गया है कि इन लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।
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