Uttar Pradesh: बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को पांच वर्ष की कैद
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा सुनाई है. यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी.
मुजफ्फरनगर (उप्र), 9 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा सुनाई है. यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी.
विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने जय भगवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत दोषी ठहराते हुए शुक्रवार शाम को पांच साल के कारावास की सजा के साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार जय भगवान ने एक अगस्त 2020 को शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था. यह भी पढ़ें : Uttar pradesh: गौतमबुद्ध नगर जिले में एचआईवी संक्रमितों के उपचार की सुविधा शीघ्र
एक अन्य मामले में मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने मोनू उर्फ कोकिन को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के आरोप में 10 साल 11 महीने कैद की सजा सुनाई. साथ ही विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मोनू पर 2011 में जिले के भोरा कलां थाना क्षेत्र में लूट के कई मामलों में शामिल होने के लिए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 09, 2021 02:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

