इस्लामाबाद, दो जून पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को बृहस्पतिवार को वापस कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद में एक प्रस्तावित रैली के दौरान पार्टी समर्थकों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों द्वारा बल प्रयोग नहीं किये जाने और सुरक्षा का अनुरोध किया गया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव असद उमर की ओर से बैरिस्टर अली जफर ने बुधवार को खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी और बल प्रयोग के खिलाफ आदेश दिये जाने के अनुरोध को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
खान यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके समर्थक रैली के लिए बिना रुके इस्लामाबाद पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि रैली का आयोजन सरकार से मध्यावधि चुनाव कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए याचिका को वापस कर दिया कि मामले पर 25 मई को ‘‘संविधान याचिका 19/2022 के तहत लगभग इसी तरह के मुद्दे’’ पर पहले ही निर्णय हो चुका था, जब अदालत ने सरकार से खान को इस्लामाबाद के एच-9 इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से रैली करने की शर्त पर अनुमति देने को कहा था।
अदालत ने उस याचिका के जवाब में आदेश जारी करते हुए पुलिस को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने से भी रोक लगा दी थी।
इससे पहले, खान ने बुधवार को घोषणा की कि वह अदालत के फैसले के बाद विरोध मार्च की अपनी योजना का खुलासा करेंगे।
याचिका वापस किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि वह शनिवार को खैबर-पख्तूनख्वा के दीर इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे और अपनी भविष्य की कार्रवाई की घोषणा करेंगे।
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