विदेश की खबरें | पाकिस्तान की सीनेट ने अयोग्यता अवधि सीमित करने के लिए विधेयक पारित किया
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 18 जून पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी सांसद की अयोग्यता ताउम्र न हो।

वहीं, विपक्ष ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी और आगामी चुनाव में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया कदम करार दिया है।

नवाज शरीफ को वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यों की पीठ ने अयोग्य करार दिया था। अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ के कोई भी सार्वजनिक पद धारण करने पर जीवनपर्यंत रोक लग गई थी।

शरीफ (73) नवंबर 2019 से ही चिकित्सा इलाज के लिए लंदन में रह रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी।

‘डॉन’ अखबार के मुताबिक, सीनेट ने शुक्रवार को उक्त विधेयक पारित किया जिसमें पीछे की तारीख से अयोग्य रहने की अवधि को पांच साल तक सीमित किया गया है।

सीनेट ने यह विधेयक ऐसे समय पारित किया है जब एक दिन पहले ही मौजूदा प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री से लंदन से स्वदेश लौटने और आगामी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने की अपील की थी।

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