इस्लामाबाद, 19 मार्च पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मार्च 2022 में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को बरी कर दिया।
‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने खान की याचिकाएं स्वीकार कर लीं और उन्हें इस्लामाबाद के लोही भेड़ और सहला पुलिस थाने में दर्ज मामलों से बरी कर दिया।
खान के अधिवक्ता नइम पंजोथा ने दलील दी, ‘‘ एक ही दिन में कई मामले दर्ज किए गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक को एक ही तरह की भूमिका में फंसाया गया।’’
उन्होंने दलील दी कि धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के संबंध में न तो कोई अधिसूचना जारी की गई और न ही पार्टी को बताया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले वादी ‘स्टेशन हाउस ऑफिसर’ (एसएचओ) है जिनके क्षेत्राधिकारी में यह मामला दर्ज ही नहीं है। ’’
अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ पीटीआई संस्थापक के खिलाफ दायर मामलों में किसी गवाह के बयान नहीं हैं।’’
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता से पूछा कि क्या खान को पहले भी मामलों में बरी किया गया है जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ खान को पहले भी कई मामलों में बरी किया जा चुका है।’’
पूर्व प्रधानमंत्री के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे बाद में सुनाया गया।
इमरान खान तोशाखाना, गैर-इस्लामी विवाह और गोपनीयता उल्लंघन मामले में वर्तमान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)