विदेश की खबरें | जाधव मामले में पाक की अदालत ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया

इस्लामाबाद, सात अगस्त पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्त करने से जुड़ी सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए बृहद पीठ के गठन का आदेश दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया।

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अदालत में सोमवार को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के संबंध में पाकिस्तान सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी।

जाधव मामले में ''अदालत मित्र'' के तौर पर तीन वरिष्ठ वकीलों का नाम भी सुझाया गया था क्योंकि अदालत ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि वह मौत की सजा पाए कैदी के लिए एक वकील नियुक्त करने का ''एक और मौका'' भारत को दे।

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नयी पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यामूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल हैं।

मामले में अगली सुनवाई तीन सिंतबर के लिए सूचीबद्ध है।

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