मथुरा, तीन मार्च उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की एक अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के कटरा केशव देव स्थित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक और वाद दर्ज हुआ है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो अप्रैल की तारीख तय की है।
इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सहित चार को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत ने मंगलवार देर शाम इन सभी को नोटिस जारी किए।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज (प्रवर वर्ग) नेहा बधौतिया की अदालत में वाद दायर कर स्वयं को ठा. केशवदेवजी का भक्त बताते हुए उक्त जमीन पर मालिकाना हक मांगा है। उन्होंने इस मसले में मंदिर व ईदगाह पक्ष के बीच वर्ष 1967 में हुए समझौते को निरस्त करने की मांग की है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता दीपक देवकी नंदन शर्मा ने बताया, मंगलवार को सिविल जज की अदालत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
तरकर ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समीप स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में लगे पत्थरों को हटाने का आरोप लगाकर अमीन कमीशन के गठन की मांग करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा की अदालत में रिवीजन का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो खारिज कर दिया गया।
इससे पहले, रिवीजन में पहुंचे पक्षकार की सिविल जज की अदालत में सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई नौ मार्च को तय है। उन्होंने बताया कि जिला जज की अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रखा। जिस पर निर्णय देते हुए अदालत ने उनकी रिवीजन की प्रार्थना खारिज कर दी।
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