देश की खबरें | भूमि कानूनों में संशोधनों पर कांग्रेस ने कहा, जम्मू-कश्मीर की जनता छला हुआ महसूस कर रही है
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

जम्मू, 27 अक्टूबर कांग्रेस ने कानूनों में संशोधन कर जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को इस केन्द्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति देने पर केन्द्र की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि इससे प्रदेश के निवासी और विशेषकर युवा छला हुआ महसूस कर रहे हैं।

पार्टी ने यहां एक बयान में कहा, ''केन्द्र सरकार ने नए भूमि कानूनों की घोषणा की है, जिनके तहत कोई भी इस केन्द्र शासित प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। यह भाजपा द्वारा कई बार दिए गए (स्थानीय लोगों की जमीन और नौकरियों की रक्षा से संबंधित) आश्वासन के खिलाफ है।''

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कांग्रेस ने कहा, ''यह जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ भाजपा द्वारा किया गया एक और धोखा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद भी उन्हें समय-समय पर उनकी भूमि और नौकरियों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब बात हद से आगे चली गई है और लोग विशेषकर युवा छला हुआ महसूस कर रहे हैं।''

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के एक साल बाद कई कानूनों में संशोधन करके जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

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केन्द्र सरकार की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में भूमि कानूनों में विभिन्न बदलावों की जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम में किया गया है, जिसकी धारा 17 से 'राज्य के स्थायी निवासी' वाक्यांश को हटा दिया है।

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने से पहले, गैर-निवासी जम्मू-कश्मीर में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। हालांकि, ताजा बदलावों ने गैर-निवासियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

इससे पहले, कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अधिवास कानून में तीन प्रावधानों के जरिये बाहरी लोगों के लिये नौकरियों के दरवाजे खोल दिये हैं।

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