देश की खबरें | लड़के से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के लिए ओझा को आजीवन कारावास
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

हैदराबाद, 22 जुलाई हैदराबाद की एक अदालत ने बुधवार को 38 वर्षीय ओझा को नौ वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। ओझा के उक्त लड़के की मां के साथ अवैध संबंध थे।

अदालत ने लड़के की मां को बच्चे की हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष की सजा सुनायी। लड़के की मां ने उसकी हत्या करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि उसने दोनों के संबंध पर आपत्ति जतायी थी।

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प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने व्यक्ति को पोक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दोषी पाया।

साथ ही अदालत ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत भी दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक के. प्रताप रेड्डी ने बताया कि अदालत ने व्यक्ति को अलग अलग अवधि के लिए सजा सुनाने से पहले उसे भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत दोषी पाया।

लोक अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति को सुनायी गई सजा कुल 13 वर्ष की है।

अदालत ने दोनों दोषियों पर इसके साथ ही अलग अलग राशि के जुर्माने भी लगाये।

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