जरुरी जानकारी | एनपीपीए ने घुटना प्रत्यारोपण के लिये निर्धारित मूल्य की अवधि अगले साल 14 सितंबर तक बढ़ायी

नयी दिल्ली, 17 सितंबर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों के निर्धारित मूल्य की अवधि अगले साल 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। रसायन और उवर्रक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के बयान के मुताबिक एनपीपीए ने इस संबंध में दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के तहत एक अधिसूचना जारी की है।

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मंत्रालय के अधीन आने वाले एनपीपीए ने पहली बार 16 अगस्त 2017 को आदेश जारी कर घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों की कीमत एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित की थी। बाद में इसकी समय सीमा 13 अगस्त 2018 और फिर 15 अगस्त 2019 को एक-एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई।

बयान के मुताबिक पिछली बार बढ़ायी गयी अवधि 15 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही थी। ऐसे में एनपीपीए ने 6 अगस्त 2020 को अपनी बैठक में ऐसी 14 प्रमुख कंपनियों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर इस अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया।

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बाद में 14 सितंबर 2020 को प्राधिकरण की बैठक में फिर से इस पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में पाया गया कि वर्ष 2017 में इन उपकरणों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करने से दो वर्षो में इनकी कीमतों में 69 प्रतिशत तक की कमी आई और साथ ही ऐसे उपकरण बनाने वाली घरेलू विनिर्माता कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में भी 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच के अनुरुप है।

इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इस अवधि को एक साल के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया।

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