ईलाज नहीं करने पर जयपुर के दो प्रमुख अस्पतालों को नोटिस
राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने इस बारे में दो अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें उनसे कहा गया है कि वे राजधानी जयपुर के रामगंज निवासी एक व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के बारे में तीन दिन में जवाब दें।
जयपुर, 14 अप्रैल राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर दो अस्पतालों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने को कहा गया है।
राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने इस बारे में दो अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें उनसे कहा गया है कि वे राजधानी जयपुर के रामगंज निवासी एक व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के बारे में तीन दिन में जवाब दें।
साथ ही इन अस्पतालों से यह सुनिश्चित करने को कहा हे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।
इस संबंध में सी के बिरला चिकित्सालय एवं एसडीएम चिकित्सालय को नोटिस दिया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोविड—19 महामारी के प्रकोप के समय निजी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी रोग अधिनियम1957 की धारा 2 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।
कुंज पृथ्वी
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2020 05:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

