देश की खबरें | घृणास्पद भाषण मामले में आजम खान को नोटिस जारी

प्रयागराज, तीन अगस्त घृणास्पद भाषण मामले में आजम खान को बरी किए जाने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सपा नेता आजम खान को नोटिस जारी किया।

राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने रामपुर की निचली अदालत और अपीलीय अदालत के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने का भी निर्देश दिया और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर, 2023 तय की।

आरोप है कि आजम खान ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद, उनके खिलाफ मिलक पुलिस थाने में घृणापूर्ण भाषण के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खान को दोषी करार दिया गया था और इस मामले में उन्हें अक्टूबर, 2022 में रामपुर की निचली अदालत द्वारा तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप खान उत्तर प्रदेश विधानसभा से विधायक के तौर पर अयोग्य करार दिए गए थे।

आजम खान को भादंसं की धारा 153ए (दो समूहों के बीच वैमनस्य को प्रोत्साहन देने), 505 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने के लिए बयानबाजी) और जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 125 के तहत दोषी करार दिया गया था।

इसके बाद, आजम खान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ रामपुर की सांसद- विधायक अदालत में अपील की और अदालत ने 24 मई, 2023 को उन्हें बरी कर दिया था।

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