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आजतक संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तीन अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: अदालत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह ‘आजतक’ समाचार चैनल के सलाहकार संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तीन अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे.

आजतक संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तीन अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: अदालत

बेंगलुरु, 20 सितंबर : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह ‘आजतक’ समाचार चैनल के सलाहकार संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ तीन अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे. इससे पहले 15 सितंबर को अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ बुधवार तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था. चौधरी के खिलाफ शेषाद्रीपुरम थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में यह निर्णय आया है. चौधरी द्वारा दायर याचिका शाम चार बजे न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई। हालाँकि समय की कमी के कारण अदालत दलीलें सुनने में असमर्थ रही.

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवकुमार एस द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चौधरी ने आजतक चैनल पर एक समाचार कार्यक्रम के माध्यम से गलत सूचना फैलाई और सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाया. चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि चौधरी ने समाचार चैनल पर कर्नाटक सरकार की 'स्वावलंबी सारथी योजना' के बारे में गलत सूचना फैलाकर सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की साजिश की.

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2023 08:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).