मुंबई, 10 अगस्त भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी ने सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि पीएनबी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त कुछ संपत्तियां उनके (रोहिन) स्वामित्व वाले ट्रस्ट की हैं और उन्हें अपराध के कथित पैसों से नहीं खरीदा गया है।
रोहिन मोदी के वकील ने न्यायमूर्ति एस एस जाधव और न्यायमूर्ति एन जे जमदार की एक खंडपीठ के समक्ष यह बात कहीं।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हालांकि कहा कि जहां तक कुछ संपत्तियों का सवाल है जो रोहिन ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं, उनकी खरीद राशि का भुगतान पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनकी पत्नी एमी मोदी द्वारा किया गया।
खंडपीठ रोहिन मोदी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कथित तौर पर रोहिन ट्रस्ट से संबंधित संपत्तियों को जब्त किये जाने को चुनौती दी गई है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित एक विशेष अदालत ने आठ जून को करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किये जाने के आदेश दिये थे।
पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर आदेश पारित करने के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी, 2018 में इस घोटाले के सिलसिले में नीरव मोदी और पीएनबी के दो अधिकारियों समेत कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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