जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू की गई पाबंदियों में ढील देते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थल अब अपने समयानुसार खुल सकेंगे जबकि वैवाहिक आयोजनों में 250 लोग शामिल हो सकेंगे. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,428 नये मामले, 22 मरीजों की मौत
राजस्थान के गृह विभाग ने महामारी के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए यह ढील दी है. ये आदेश शनिवार से प्रभावी होंगे. इसके तहत राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, शिक्षण, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह में अब अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. पहले यह संख्या 100 थी. विवाह समारोह में भी अब इतनी ही संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.
Rajasthan govt lifts the night curfew across the state with effect from 5th February. A maximum of 250 people allowed at wedding ceremonies (excluding the band). Religious places allowed to open for devotees. #COVID19 pic.twitter.com/ENhPkmHClO
— ANI (@ANI) February 4, 2022
प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है.
इसमें कहा गया है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा. इस दौरान फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति होगी.
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बृहस्पतिवार को संक्रमण के 8073 नये मामले सामने आये जबकि संक्रमण से 22 मरीजों मौत हो गई. राज्य में 59,513 मरीज उपचाराधीन हैं.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)