नयी दिल्ली, 15 अप्रैल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र सरकार से कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उचित परामर्श जारी किया जाए कि लोकसवेक और पुलिस लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का समझदारी से पालन कराएं।
कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि उसने अपनी विशेष निगरानीकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता माजा दारुवाला के ज्ञापन पर संज्ञान लेने के बाद ये दिशानिर्देश जारी किये हैं।
आयोग ने एक बयान में कहा कि दारुवाला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी समेत लोकसवेक कभी-कभी अत्यंत दबाव में लोगों, विशेष रूप से गरीब मजदूरों के साथ बहुत कठोर बर्ताव करते हैं और उनके मानवाधिकारों की अनदेखी करते हैं।
एनएचआरसी ने कहा कि उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को समुचित दिशानिर्देश, परामर्श, मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी करने को कहा है जिनमें इस बात पर जोर हो कि पुलिसकर्मियों समेत अधिकारियों को बंद का पालन कराते समय लोगों के साथ, खासतौर पर वंचित वर्ग के लोगों के साथ समझदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
आयोग ने कहा कि इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा है।
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