नयी दिल्ली, नौ जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट बिजली घर के बॉयलर में हुए विस्फोट के सिलसिले में एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि एक जुलाई को हुए इस हादसे में 13 कामगारों की मौत हो गई थी जबकि 10 अन्य घायल हो गए थे।
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अधिकरण के प्रमुख, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दुर्घटना के तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है और ‘‘सम्पूर्ण जवाबदेही’’ के सिद्धांत के तहत औद्योगिक ईकाई को अंतरिम मुआवजा देना होगा।
बुधवार को एक आदेश में अधिकरण ने कहा कि अंतिम आकलन होने तक प्रत्येक मृतक के परिजन को 30-30 लाख रुपये की अंतरिम अनुग्रह राशि दी जाएगी।
पीठ ने कहा, ‘‘मृतकों के परिजन को अनुग्रह राशि देने के अलावा घायलों को भी सहायता राशि दी जानी है। हमने तय किया है कि घायलों में से सात लोग, जो करीब एक सप्ताह से अस्पताल में हैं, उनमें से प्रत्येक को पांच-पांच रुपये दिए जाएं।’’
अधिकरण ने कहा कि जिन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है उन्हें एक -एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
पीठ ने कहा, ‘‘औद्योगिक ईकाई पांच करोड़ रुपये की राशि कुड्डालोर के जिलाधिकारी के पास दो सप्ताह के भीतर जमा कराए ताकि अनुग्रह राशि दी जा सके।’’
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