जरुरी जानकारी | समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर डिजिटल मीडिया या वेबसाइट पर सूचनाएं देने वाली कंपनियों या मीडिया समूहों को समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार एजेंसियों, समाचार संग्राहकों को 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा नियमों का पालन करने की जरूरत है। सरकार ने शुक्रवार को यह कहा है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि ‘‘इन कंपनियों को इस स्पष्टीकरण के जारी होने के एक साल के भीतर अपनी एफडीआई निवेश को केंद्र सरकार की अनुमति के साथ 26 प्रतिशत तक करने की जरूरत है।’’

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या सूचनाएं अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में सरकारी मंजूरी मार्ग से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति दे दी थी।

मीडिया उद्योग के एक वर्ग और विशेषज्ञों ने सरकार के इसे इस नियम को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी। उनका कहना था कि डिजिटल मीडिया में एफडीआई को 26 प्रतिशत पर सीमित रखने से सवाल खड़ा होता है इसे स्पष्ट करने की जरूरत है।

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विभाग ने कहा कि उसे विभिन्न हितधारकों से इस निर्णय पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह मिला था।

विभाग ने कहा कि भारत में पंजीकृत और काम कर रही कुछ विशेष श्रेणी की भारतीय मीडिया इकाइयों में सरकार की मंजूरी से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति होगी।

इन श्रेणियों में वेबसाइट, ऐप, अन्य मंच पर समाचार और दैनिक जानकारी अपलोड और स्ट्रीम करने वाली इकाइयां, समाचार एजेंसियां जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर डिजिटल मीडिया इकाइयों को समाचार प्रेषित करती हैं और न्यूज एग्रीगेटर्स शामिल हैं।

विभाग ने कहा है कि एफडीआई नीति का अनुपालन उस इकाई की जिम्मेदारी होगी जिसमें निवेश किया जाना है। ऐसी कंपनी को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा। ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल में अधिसंख्य निदेशक भारतीय नागरिक होने चाहिये और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी भारतीय होना चाहिये।

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