नयी दिल्ली, 13 जून राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को विमान इंजन पट्टे पर देने वाली इंजन लीज फाइनेंस बी वी की ओर से दायर दिवाला याचिका पर नोटिस जारी किया है।
एनसीएलटी की एक सदस्यीय पीठ ने स्पाइसजेट से इंजन लीज फाइनेंस (ईएलएफ) की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई दो अगस्त को तय की है।
कार्यवाही के दौरान, स्पाइसजेट ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। ईएलएफ ने याचिका में 1.2 करोड़ डॉलर (लगभग 100 करोड़ रुपये) से अधिक के भुगतान में चूक का दावा किया है।
ईएलएफ ने स्पाइसजेट को आठ इंजन पट्टे पर दिए हैं। ब्याज और किराये के साथ ईएलएफ ने करीब 1.6 करोड़ डॉलर का बकाया मांगा है।
इससे पहले, यह मामला 29 मई को एनसीएलटी की दिल्ली स्थित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
स्पाइसजेट ने तब तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए ईएलएफ की याचिका पर आपत्ति जताई थी और न्यायाधिकरण ने इंजन पट्टादाता को त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया था।
बुधवार को जब खामियां दूर कर ली गईं तो दिवाला न्यायाधिकरण ने एयरलाइन को नोटिस जारी कर दिया।
आयरलैंड के शैनन मुख्यालय वाली ईएलएफ दुनिया की अग्रणी स्वतंत्र इंजन वित्तपोषण और पट्टे पर देने वाली कंपनी है।
इसने 2017 में स्पाइसजेट के साथ इंजन पट्टे पर लेने के लिए समझौता किया था।
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