जरुरी जानकारी | स्पाइसजेट के परिचालन ऋणदाता की दिवाला याचिका पर एनसीएलटी ने नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, 23 सितंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को कर्ज में डूबी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को उसके एक परिचालन ऋणदाता की याचिका पर नोटिस जारी किया।

महेंद्र खंडेलवाल और संजीव तंजन की दो सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने स्पाइसजेट को जवाब दाखिल करने और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की।

स्पाइसजेट पहले ही एनसीएलटी और अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी में विलिस लीज, एयरकैसल आयरलैंड लिमिटेड, विलमिंगटन और सेलेस्टियल एविएशन सहित कई लेनदारों की ओर से दीवाला याचिकाओं का सामना कर रही है।

ताजा याचिका टेकजॉकी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की है, जो एक परिचालन ऋणदाता है। याचिका करंजवाला एंड कंपनी के जरिये दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा-9 के तहत दायर की गई है।

टेकजॉकी इन्फोटेक ने स्पाइसजेट को दी गई सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए लगभग 1.2 करोड़ रुपये का भुगतान न करने का दावा किया और एयरलाइन के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की अपील की।

स्पाइसजेट ने पात्र संस्थागत खरीदारों को शेयर बेचकर 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे उसे जरूरी पूंजी मिलेगी।

पाण्डेय अजय

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)