नयी दिल्ली, 24 जुलाई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कैफे कॉफी डे चलाने वाली कॉफी डे ग्लोबल लि. के खिलाफ कॉरपोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया शुरू करने को लेकर याचिका स्वीकार कर ली है।
कॉफी डे ग्लोबल लि. (सीजीडीएल) की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लि. ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ ने कंपनी के वित्तीय कर्जदाता के आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया हे। कर्जदाता का कंपनी के ऊपर 94 करोड़ रुपये का बकाया है।
कंपनी ने कहा, ‘‘एक कर्जदाता ने प्रमुख अनुषंगी सीजीडीएल के खिलाफ एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ के समक्ष आवेदन दिया है। आवेदन को दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा सात के तहत 94 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर कॉरपोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है।’’
हालांकि, कॉफी डे ग्लोबल लि. (सीजीडीएल) को एनसीएलटी से लिखित आदेश का इंतजार है।
सीजीडीएल की एकीकृत आय 2022-23 में 920.41 करोड़ रुपये थी। उसे उस साल 67.77 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
कंपनी के संस्थापक चेयरमैन वी जी सिद्धार्थ के जुलाई, 2019 में निधन के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज संकट में है। कंपनी परिसंपत्ति समाधान के माध्यम से अपने कर्ज को कम कर रही है और इसमें काफी कमी भी आई है।
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