मुंबई, 1 अक्टूबर : बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी नवरात्रि त्योहार के दौरान गरबा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही बीएमसी ने सामुदायिक मंडलों के लिए देवी दुर्गा की अधिकतम चार फुट ऊंची मूर्ति जबकि घरेलू स्तर पर दो फुट ऊंची मूर्ति लगाने की अनुमति दी है.
बीएमसी ने महामारी को ध्यान में रखते हुए निवासियों से कोविड-19 संबंधी बचाव नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही त्योहार सादगी से मनाने की अपील की. बीएमसी ने सात अक्टूबर से शुरू होने जा रहे नौ दिन चलने वाले नवरात्रि त्योहार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए. यह भी पढ़ें : सत्तारूढ़ भाजपा विधायक ने धेमाजी जिले में मंत्रिमंडल बैठक को ”अनावश्यक दिखावा” करार दिया
एक अधिकारी ने बताया कि बीएमसी ने सार्वजनिक मंडलों से कहा है कि वह पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से निगम से अनुमति लें.