देश की खबरें | खोरी गांव के मामले में घरों के आवंटन पत्र सौंपना जारी रखे नगर निगम :न्यायालय

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फरीदाबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि खोरी गांव के निवासियों के लिए पुनर्वास योजना के तहत पात्र आवेदकों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन पत्र सौंपने की प्रक्रिया जारी रखी जाए।

हालांकि न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आवंटन पत्रों को सौंपने की प्रक्रिया स्थायित्व प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगी।

पीठ में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘निगम के वकील की दलील है कि निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि 30 अप्रैल, 2022 से संबंधित लोगों को कब्जा पत्र (पजेशन लेटर) जारी किये जाएंगे और पत्रों को सौंपने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।’’

उसने कहा, ‘‘उन्होंने कहा है कि संबंधित विशेषज्ञ दल ने भवनों का निरीक्षण किया है और स्थायित्व प्रमाणपत्र एक और सप्ताह के अंदर जारी किये जा सकते हैं। इसे देखते हुए हम फिलहाल के लिए निगम को आवंटन पत्र सौंपने की प्रक्रिया जारी रखने का समय देते हैं जो स्थायित्व प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा। इसके बाद ही भौतिक कब्जा लिया जा सकता है।’’

वनरोपण गतिविधियों को देखते हुए पीठ ने राज्य वन विभाग को निर्देश दिया है कि निगम द्वारा भेजे गये अनुरोध पत्र के अनुसार दो दिन में उचित निर्देश जारी किये जाएं।

शीर्ष अदालत ने निगम से हरियाणा के गृह विभाग के सचिव से सहायता का अनुरोध करने को भी कहा। मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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