मुम्बई, 10 अप्रैल कोविड-19 महामारी के बीच सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और अपमानजनक संदेशों को रोकने के लिए मुम्बई पुलिस ने एक आदेश जारी कर ऐसी सामग्री वाले पोस्ट डालने की इजाजत देने वाले ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस महामारी और उसके फलस्वरूप लगाये गये लॉकडाउन के मद्देनजर सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है।
उन्होंने बताया कि कुछ खास समुदायों के बारे में संदेश, वीडियो, प्रतिच्छाया या मीम के रूप में गलत और अपमानजनक सामग्री व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर छायी रहती है।
अधिकारी ने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया पोस्टों से लोगों में दशहत, भ्रम पैदा होती है और सरकारी अधिकारियों एवं कोविड-19को फैलने से रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है।
उन्होंने कहा कि मुम्बई पुलिस ने ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया और ऐसे संदेशवाहक मंचों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है।
उन्होंने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा एवं जन व्यवस्था को कोई खतरा न हो।
उन्होंने कहा कि संदेश वाहक और सोशल मीडिया मंचों पर एडमिन अपने ग्रुप में ऐसी किसी भी सूचना के लिए जिम्मेदार ठहराये जाएंगे।
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