एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | एमपी/एमएलए अदालत ने दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एमपी/एमएलए अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

देश की खबरें | एमपी/एमएलए अदालत ने दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज की

सीतापुर (उप्र), पांच फरवरी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एमपी/एमएलए अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक राकेश अवस्थी ने अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने की पुष्टि करते हुए संवाददाताओं को बताया कि न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "राठौर की जमानत अर्जी मंजूरी के लिए आवश्यक कानूनी आधारों को पूरा नहीं करती है।"

सीतापुर से कांग्रेस सांसद राठौर को 17 जनवरी से फरार होने के बाद 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जब उनके खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

गिरफ्तारी उनके आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुई। उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत याचिकाओं को दो बार खारिज किया गया था - पहले सीतापुर में एमपी/एमएलए अदालत ने और फिर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज किया था।

राठौर के खिलाफ मामला तब शुरू हुआ जब 15 जनवरी को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस सांसद ने चार साल तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, राठौर ने शादी का वादा करके और उसे राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने की पेशकश करके उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

महिला ने आरोप लगाया कि राठौर ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके उसे शोषण के बारे में चुप रहने के लिए मजबूर किया। गिरफ्तारी के बाद से, राठौर को सीतापुर जिला जेल में रखा गया है, जहां वह आगे की कानूनी कार्यवाही तक हिरासत में है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 05, 2025 09:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).