देश की खबरें | मप्र : भड़काऊ पर्चे मिलने पर सिमी कार्यकर्ता को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर, 22 अगस्त मध्यप्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक कार्यकर्ता को वर्ष 2008 के दौरान भड़काऊ पर्चों की बरामदगी के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि इस मुजरिम के खिलाफ 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञप्ति के मुताबिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) रेखा तिवारी ने मोहम्मद नावेद इरफान को भारतीय दंड विधान की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत सोमवार को दोषी करार देते हुये कारावास की सजा सुनाई।

बयान में कहा गया है कि इरफान को सात अप्रैल 2008 को शहर के खजराना थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से भड़काऊ पर्चे बरामद किए गए थे।

विज्ञप्ति के मुताबिक अगर ये पर्चे बंट जाते, तो शहर में सांप्रदायिक दंगा हो सकता था।

विज्ञप्ति में कहा गया कि इरफान अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भड़काऊ पर्चे बांटकर सिमी की अवैध गतिविधियों के लिए चंदा जुटाना चाहता था।

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