इंदौर, 28 फरवरी भ्रष्टाचार रोकने के लिए मध्यप्रदेश में बनाए गए विशेष कानून के तहत इंदौर की अदालत ने सोमवार को एक पटवारी और उसकी पत्नी की करीब 34 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।
पटवारी की वैध आय के मुकाबले ज्यादा पाई गई इस जब्तशुदा मिल्कियत में इटली में बनी दोनाली बंदूक भी शामिल है। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने पटवारी महेश देपन और उनकी पत्नी मीना देपन की 33,81,908 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने "मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011" के तहत यह फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने फैसले के हवाले से बताया कि अदालत ने जिन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया, वे पटवारी और उसकी पत्नी के नाम से खरीदी गई थीं। चतुर्वेदी ने बताया कि इन संपत्तियों में पड़ोसी उज्जैन जिले में एक भूखंड, एक भवन और एक ट्रक के साथ ही इटली में बनी लाइसेंसी बंदूक शामिल है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया,"12 बोर की इस दोनाली बंदूक का मूल्य 25,000 रुपये आंका गया है और इसका लाइसेंस वर्ष 2005 में पटवारी के नाम पर बनाया गया था।’’
उन्होंने बताया कि उज्जैन जिले के रहने वाले देपन ने 1997 में अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर पटवारी की सरकारी नौकरी शुरू की थी।
चतुर्वेदी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर 2010 में छापे मारकर पटवारी की वैध आय से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा किया था। हर्ष
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