देश की खबरें | मप्र : ग्राहक को निर्धारित डेढ़ लीटर से अधिक शराब बेचने और रसीद मांगने पर गाली देने के लिए शराब दुकान के दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज

जबलपुर (मध्य प्रदेश), 26 सितंबर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम डेढ़ लीटर से अधिक शराब एक बार में ग्राहक को बेचने और कैश मेमो मांगने पर गाली देने के आरोप में एक शराब दुकान के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितंबर 2021 से बेची जाने वाली शराब के लिए ग्राहक को कैश मेमो देना अनिवार्य कर दिया है। नियम लागू होने के बाद इसके तहत शिकायत दर्ज किए जाने का संभवत: यह पहला मामला है।

कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने रविवार को बताया कि यह प्राथमिकी शनिवार को दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उसने इस दुकान से खरीदी गई 2.880 लीटर देशी शराब का कैश मेमो मांगा, तो उसके दो कर्मचारियों ने गालियां दी। हालांकि, आरोपियों ने बाद में कैश मेमो दे दिया।

गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इस दुकान से एक दफे में 2.880 लीटर शराब खरीदी, जबकि इस दुकान को एक बार में किसी भी ग्राहक को अधिकतम डेढ़ लीटर शराब बेचने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की संबंधित धाराओं और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मध्य प्रदेश में देशी एवं विदेशी शराब की कम से कम 3,300 दुकानें हैं और जहरीली शराब के कारण प्रदेश में हुई कई मौतों की जांच के लिये गठित राजौरा कमेटी ने कैश मेमो अनिवार्य करने संबंधी अनुशंसा की थी।

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