नयी दिल्ली, 16 सितंबर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत को बताया कि कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है।
मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर बहस के दौरान पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष यह दलील दी।
लोक अभियोजक ने अदालत को बताया, ‘‘निगरानी समिति ने सिंह को दोषमुक्त नहीं किया है। समिति ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं सुनाया था।’’
सिंह सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन एक प्रति सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को दी गई।
दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को सिंह के खिलाफ आरोपों पर अपनी आगे की दलीलें रखेगी।
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