देश की खबरें | धन शोधन मामला: उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन समेत अन्य की भूमिका पर ईडी से पूछे सवाल
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को धन शोधन मामले में जेल में बंद आप के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपियों की कथित भूमिका को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्पष्ट करने को कहा। तीनों आरोपियों ने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है।
नयी दिल्ली, सात फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को धन शोधन मामले में जेल में बंद आप के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपियों की कथित भूमिका को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्पष्ट करने को कहा। तीनों आरोपियों ने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा आरोपियों की जमानत याचिकाओं से जुड़ी दलीलों पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायाधीश ने ईडी के वकील से कहा, ‘‘इन तीन व्यक्तियों की क्या भूमिका तय की गई? आप आज शाम तक इसे दोबारा दाखिल करें।’’
सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने निचली अदालत के 17 नवंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि वैभव और अंकुश ने जानबूझकर धन शोधन में सत्येंद्र जैन की मदद की।
वैभव और अंकुश के वकील ने कहा कि जांच अवधि के भीतर अपराध से कोई आय उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए धन शोधन का अपराध नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आय से अधिक संपत्ति उस समय बनाई गई जब पैसा हवाला ऑपरेटरों को आवास प्रविष्टियों के रूप में दिया गया या जब यह कंपनी में वापस आया। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि जब आरोपी हवाला कारोबारियों को पैसे देता है, तो वहां धन शोधन का मामला शुरू हो जाता है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 07, 2023 10:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

