देश की खबरें | धन शोधन मामला: अदालत 22 जुलाई को सेंथिल बालाजी पर आरोप तय करेगी

चेन्नई, 18 जुलाई तमिलनाडु के चेन्नई में एक सत्र न्यायालय धन शोधन के एक मामले में 22 जुलाई को पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप तय करेगा।

बालाजी को पिछले वर्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अली ने अभियोजन पक्ष को आरोप तय किये जाने वाले दिन द्रमुक नेता को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई शुरू होने पर बालाजी को केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया।

न्यायाधीश ने बालाजी की रिमांड और न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी।

न्यायाधीश ने इस बीच मामले में बरी करने के अनुरोध वाली बालाजी की याचिका खारिज कर दी।

बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वह पूर्ववर्ती ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।

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