जयपुर, 10 मई राजस्थान के अलवर जिले में करीब चार महीने पहले मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग के बदहाल एवं घायल अवस्था में मिलने के मामले में पुलिस ने कहा है कि पीड़िता को सड़क दुर्घटना के कारण चोटें आईं थीं।
जनवरी महीने में हुई इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने तब भी मेडिकल जांच के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म की संभावना को खारिज किया था और सबूतों के आधार पर मामले की आगे जांच की गई।
पुलिस के बयान के अनुसार, इस मामले में बस चालक भूपेंद्र सिंह और बाइक चालक यूनुस खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बयान के अनुसार, ‘‘समस्त तकनीकी अनुसंधान एवं साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है।’’
पुलिस के बयान के मुताबिक, मामले में बस चालक भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 तथा बाइक चालक यूनुस खान के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में तिजारा पुल पर 14 साल की नाबालिग 11 जनवरी की रात बदहाल अवस्था में मिली थी। उसके जननांग एवं शरीर पर गंभीर चोटें थीं।
शुरू में संबंधित धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, हालांकि चिकित्सकीय जांच के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने दुष्कर्म की संभावना को खारिज कर दिया और जांच दुर्घटना पर केंद्रित हो गई।
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