सड़क दुर्घटना के 20 वर्ष पुराने मामले में व्यक्ति दोषी करार

अदालत ने दो दशक पहले हुई सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
सड़क दुर्घटना के 20 वर्ष पुराने मामले में व्यक्ति दोषी करार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: File Photo)

दिल्ली की एक अदालत ने दो दशक पहले हुई सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने औ�ुंचाने का दोषी करार दिया है.

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सड़क दुर्घटना के 20 वर्ष पुराने मामले में व्यक्ति दोषी करार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: File Photo)

दिल्ली की एक अदालत ने दो दशक पहले हुई सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया है. अदालत नवल किशोर नामक व्यक्ति के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस पर दो मार्च 2002 को दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के पुराने पंखा रोड पर ट्रैक्टर चलाने और हीरा नंद शर्मा नामक व्यक्ति को टक्कर मारने का आरोप था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि 12 दिन बाद अस्पताल में शर्मा की मौत हो गई थी.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीक्षा सेठी ने हालिया आदेश में कहा, “अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि आरोपी दुर्घटना के समय लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और उसने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई थी.”न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है.” उन्होंने किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत अपराधों के लिए दोषी करार दिया. यह भी पढ़े: Assam Human Trafficking Racket: असम की छह लड़कियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया

हालांकि अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पीड़ित की मौत दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई, लेकिन यह साबित हो गया कि दुर्घटना में उसे गंभीर चोट आई थीं. अदालत ने प्रासंगिक हलफनामे दाखिल करने और उसके बाद सजा पर बहस के लिए मामले को 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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