देश की खबरें | 'पठान' के ओटीटी रिलीज में दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों के लिए उपाय करें निर्माता : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 16 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यशराज फिल्म्स को निर्देश दिया कि वह दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों के लिए फिल्म ‘पठान’ के ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी उपशीर्षक और कैप्शन के साथ-साथ ऑडियो विवरण भी प्रदान करे। इसने कहा कि ऐसे लोगों को सिनेमाघरों में फिल्मों का अनुभव लेने में सक्षम बनाने के उपाय किए जाने चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दृष्टि और श्रवण दोष से पीड़ित कुछ व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

याचिकाककर्ताओं ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म के रिलीज होने से पहले इसे उनके लिए सुलभ बनाने के निर्देश मांगे थे।

अदालत ने कहा कि याचिका में "महत्वपूर्ण मुद्दों" को उठाया गया है, लेकिन चूंकि ‘पठान’ 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, इसलिए ऑडियो विवरण को शामिल करने और नाटकीय रिलीज के लिए अन्य उपायों के निर्देश इस चरण में पारित नहीं किए जा सकते।

इसने फिर भी अप्रैल में ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम पर फिल्म के रिलीज के संबंध में दिशा-निर्देश पारित किए और सीबीएफसी से निर्माता द्वारा उपशीर्षक आदि तैयार किए जाने के बाद 10 मार्च तक इसके पुन: प्रमाणन पर विचार करने को कहा।

मामले में अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

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