ठाणे (महाराष्ट्र), दो नवंबर महाराष्ट्र के ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए ईंट भट्ठा मजदूर के परिवार को 9.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
अधिकरण ने 27 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जिसकी प्रति मंगलवार को जारी की गई। एमएसीटी के सदस्य आरएन रोकाडे ने प्रतिद्वंद्वी एमएसआरटीसी को दावा दायर करने की तारीख से 7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का निर्देश भी दिया।
मजदूर की पत्नी, उसके चार बच्चे और मां ने याचिका में दावा किया था कि रविंद्र गागे (35) ईंट के भट्ठे में काम करता था और 500 रुपये प्रति दिन कमाता था ।
गागे, तीन अन्य लोगों के साथ 28 अप्रैल 2018 को एक मोटसाइकिल पर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की एक तेज रफ्तार बस ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। गागे और दो अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ताओं और एमएसआरटीसी की दलील सुनने के बाद अधिकरण ने दावेदारों को 9.03 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया।
अधिकरण ने दो अन्य आदेश में इसी हादसे में 42 वर्षीय व्यक्ति और उसके पांच वर्षीय बेटे की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को क्रमश: 9.10 लाख रुपये और 3.30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुकदमा दायर होने की तारीख से 7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
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