ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर की एक अदालत ने उस शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़कर बदनाम करने का आरोप लगाया है.
आरएसएस कार्यकर्ता एवं शिकायतकर्ता राजेश कुंटे की ‘मुख्य परीक्षा’ अथवा ‘एग्जामिनेशन-इन-चीफ’ (किसी साक्षी की उस पक्ष के वकील द्वारा परीक्षण, जो उसे बुलाता है) शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल सी वाडिकर की अदालत में पूरी हुई. Dengue Outbreak: बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 11 हजार से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि पांच अगस्त तय की, जब कुंटे से जिरह शुरू होगी. अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल अतिरिक्त दस्तावेज भी मंजूर कर लिये.
अय्यर ने कहा कि बचाव पक्ष अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देगा और कार्यवाही जारी रखेगा. कुंटे ने 2014 में एक रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ एक निजी शिकायत दायर की थी.
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