ठाणे (महाराष्ट्र), पांच मई महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने एक कारोबारी को चेक बाउंस मामले में दोगुनी राशि यानी चार लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
ठाणे न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट राजेश पातकी ने दो मई को यह आदेश जारी किया। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई है।
शिकायतकर्ता अभिमन्यु मनसुख की ओर से पेश हुए वकील बलदेव राजपूत और प्रियंका दाफले ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल और ग्लोब ओवरसीज सर्विसेज के मालिक कारोबारी रत्नकांत गुप्ते मित्र थे।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने 20 जुलाई, 2011 को गुप्ते को दो लाख रुपये का कर्ज दिया था। जुलाई 2018 में गुप्ते ने मनसुख के नाम से दो लाख रुपये का चेक जारी किया था, लेकिन बैंक ने खाते में ‘‘रकम नहीं होने’’ का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद गुप्ते से उन्हें धन वापस नहीं मिला।
अदालत ने गुप्ते को कानून के संबंधित प्रावधान के तहत दोषी ठहराया।
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