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Maharashtra: मुबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में युवती से सामूहिक बलात्कार, चार पक़ड़े गए

महाराष्ट में मध्य रेलवे के मार्ग पर इगतपुरी और कसारा स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लुटेरों ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है . यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी.

Maharashtra: मुबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में युवती से सामूहिक बलात्कार, चार पक़ड़े गए
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

मुंबई, 9 अक्टूबर : महाराष्ट (Maharashtra) में मध्य रेलवे के मार्ग पर इगतपुरी और कसारा स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लुटेरों ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है . यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी. मुंबई जीआरपी के पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि कथित अपराध तब किया गया जब एक्सप्रेस ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी. खालिद ने एक ट्वीट करके घटना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी इगतपुरी (औरंगाबाद रेलवे जिले) में लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी डी -2 में सवार हुए और रात के दौरान ट्रेन के घाट क्षेत्र से गुजरने के दौरान अपराध को अंजाम किया.’’

उन्होंने कहा कि ट्रेन के कसारा पहुंचने पर यात्रियों ने मदद मांगी. उन्होंने कहा कि जीआरपी मुंबई के अधिकारी और कर्मचारियों ने तत्काल कदम उठाया. उन्होंने कहा कि अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, ‘‘पीड़िता बीस साल की है और उसे हमारी महिला अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है. वह ठीक है. हम सभी सबूत एकत्र कर रहे हैं. हमारी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है. हम उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.’’ यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को पांच वर्ष की कैद

उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त और अपराध शाखा की एक टीम अपराध की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने ट्रेन यात्रियों से 96,390 रुपये की संपत्ति की लूट की, जिसमें ज्यादातर मोबाइल फोन थे. पुलिस ने उनके पास से अब तक 34,200 रुपये की संपत्ति बरामद की है. खालिद ने कहा कि मुंबई जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 395, 397, 376 (डी), 354, 354 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है. खालिद ने कहा कि साथ ही कल्याण रेलवे पुलिस थाने में भी रेलवे अधिनियम के तहत भी शनिवार को मामला दर्ज किया.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 09, 2021 02:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).