मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे निवासी 28 वर्षीय एक महिला ने अपने पति के खिलाफ व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर तलाक का संदेश भेजने के आरोप में मामला दर्ज कराया है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता की सास के खिलाफ भी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 तथा भारतीय दंड संहिता क धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बगैर दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही महिला सुरक्षा की हकदार नहीं
समर्थ थाने के एक पुलिस अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर कहा कि महिला को उसके पति और सास ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उससे अन्य चीजों के साथ ही फ्लैट खरीदने के लिए अपने माता-पिता से पैसे लाने को कहा और ऐसा न होने पर इस साल के शुरू में महिला को उसकी बेटी के साथ उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया.
उन्होंने कहा कि आरोपी ने इस साल 10 मार्च को व्हाट्सऐप पर ‘तीन तलाक’ का संदेश भेज दिया जिसके बाद महिला ने गत सोमवार को अपने पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.