मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखने का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर के जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को शहर में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है.
जबलपुर, 9 अक्टूबर : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर के जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को शहर में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश एम रफीक और न्यायमूर्ति पीके कौरव की खंडपीठ ने कहा, ‘‘ हम जबलपुर के जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को निर्देश देते हैं कि शहर में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान जारी रखें और लोगों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग / पम्पलेट भी लगाएं.’’ यह भी पढ़ें : Aryan Khan Drug Case: BYJU’S ने शाहरुख खान के विज्ञापनों पर अस्थायी रूप से लगाई रोक
उच्च न्यायालय ने सौरभ शर्मा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया. याचिका में अधिकारियों को डेंगू जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 09, 2021 04:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

