पणजी, 29 सितंबर गोवा के लोकायुक्त ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मंत्री माइकल लोबो के खिलाफ दायर शिकायत पर आदेश पारित करते हुए उन्हें ''पद पर बने रहने के अयोग्य'' करार दिया। लोकायुक्त ने कहा कि मुख्मयंत्री को इस आदेश से अवगत कराया जाए।
पिछले सप्ताह सार्वजनिक हुए, लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी के मिश्रा (सेवानिवृत) के 17 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि भले ही इस प्रकार की सिफारिशें 'व्यर्थ' हों, फिर भी ऐसा करना भ्रष्टाचार रोधी संस्था का कर्तव्य है।
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आदेश में अरपोरा पंचायत के सरपंच तथा सचिव और उत्तरी गोवा योजना एवं विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भी कुप्रशासन और शिकायतकर्ता के खिलाफ द्वेषपूर्वक कार्रवाई करने के लिये अभ्यारोपित किया गया है।
शिकायतकर्ता रोज डि'सूजा ने निर्माण लाइसेंस के लिये एनजीपीडीए में आवेदन दिया था। उस समय लोबो इसके अध्यक्ष थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्राधिकरण ने द्वेषपूर्वक लाइसेंस देने में देरी की।
लोकायुक्त ने कहा कि सरपंच, सचिव और लोबो के स्तर पर ''स्वाभाविक रूप से कुप्रशासन किया गया और द्वेषपूर्वक कार्रवाई की गई'', जिससे शिकायतकर्ता को नुकसान उठाना पड़ा।
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