बरेली, 14 सितंबर उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने उत्सव के दौरान गोलियां चलाने का विरोध करने पर एक युवक की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब पांच वर्ष पुराना है।
अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हेमेंद्र गंगवार ने शनिवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश अफशां ने बरेली जिले के थाना क्योलड़िया के परशुरामपुर गांव के निवासी रेहान (22) को हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
नवंबर 2019 में उत्सव के दौरान गोलियां चलाने से मना करने पर रेहान ने उसी गांव के सलीम (18) की हत्या कर दी थी।
गंगवार ने बताया कि क्योलड़िया थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव निवासी मोहम्मद शफी ने गांव के ही रेहान के खिलाफ दो नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा सलीम गांव के भूरा की बेटी की गोद भराई रस्म में शामिल होने गया था। गोद भराई के समय रेहान तमंचे से गोलियां चला रहा था। सलीम ने रेहान को सबके सामने गोलियां चलाने से मना किया। इसको लेकर रेहान और सलीम में कहा सुनी होने लगी। इससे नाराज होकर रेहान ने सलीम के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क व जिरह सुनने और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने रेहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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