नोएडा (उप्र), 12 दिसंबर गौतमबुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने पांच साल की एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जे पी भाटी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को-दो) सौरव द्विवेदी की अदालत ने आरोपी अमित को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाटी ने बताया कि नवंबर 2012 में सेक्टर 39 थानाक्षेत्र की पांच वर्षीय इस बच्ची को अमित ने अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी।
भाटी के अनुसार जब अमित शव को दफना रहा था, तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए थे तथा उन्होंने आरोपी को पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को अमित को दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारवास की सजा सुनायी एवं उसपर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अमित को उम्रकैद होने पर बच्ची के परिजनों ने न्यायालय और पुलिस का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के उम्रकैद होने पर उन्हें कानून पर विश्वास पैदा हुआ है।
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