नयी दिल्ली, 29 मार्च केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह नौकरी के बदले जमीन संबंधी कथित घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती व अन्य के खिलाफ तीन सप्ताह के भीतर एक पूरक आरोपपत्र दायर करेगी।
अदालत ने सीबीआई से यह भी कहा कि वह सभी आरोपियों को पूर्व में दायर किए गए आरोपपत्र की प्रति मुहैया कराए।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की।
अदालत ने तब मामले की सुनवाई की अगली तारीख यानी पांच अप्रैल को अर्जी पर दलील पेश किया जाना निर्धारित किया, जब कुछ आरोपियों ने कहा कि वे एजेंसी की याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे।
मीसा भारती और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुधवार को अदालत की कार्यवाही में शामिल हुईं। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी।
अदालत ने 15 मार्च को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उनकी अर्जियों का विरोध नहीं किया था।
यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है।
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