देश की खबरें | सजा के खिलाफ राकांपा सांसद फैजल की अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 12 जनवरी केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा दोषी करार देने तथा सजा सुनाने के फैसले के खिलाफ लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की अपील पर वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

फैजल को एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी करार दिया है और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने अभियोजन और शिकायतकर्ता-पीड़ित को सांसद द्वारा वकील शास्तमंगलम अजितकुमार के माध्यम से दायर याचिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए 17 जनवरी तक का समय दिया।

भारत के उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) मनु एस ने लक्षद्वीप पुलिस की ओर से पक्ष रखा।

कवरत्ती की सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या की कोशिश के मामले में बुधवार को सांसद और तीन अन्य को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है।

दोषियों को हवाई मार्ग से केरल लाया गया और कन्नूर केंद्रीय जेल में रखा गया है। मामले में 37 लोग आरोपी हैं।

इस फैसले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद फैजल के राजनीतिक कॅरियर पर असर पड़ सकता है। आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा के कारण उन पर अयोग्य ठहराये जाने का खतरा है।

अभियोजन के अनुसार लक्षद्वीप के सांसद और 36 अन्य आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस कुछ अन्य लोगों की मदद से दंगा फैलाने का अपराध किया और जानबूझकर सालिह तथा उनके दोस्त मोहम्मद कासिम को गलत तरह से बंधक बनाया और सालिह को चोट पहुंचाई।

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