बेंगलुरु, 21 अप्रैल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने और वहां एक महीने तक रूकने की अनुमति देने संबंधी कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुलकर्णी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
कुलकर्णी 2016 में की गयी भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या में मुख्य आरोपी हैं और उच्चतम न्यायालय ने इस शर्त पर उन्हें जमानत दी थी कि उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकारीय अदालत की अनुमति के बगैर धारवाड़ में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
बेंगलुरु की क्षेत्राधिकारीय विशेष अदालत ने यह अनुरोध खारिज कर दिया था जिसके बाद कुलकर्णी ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय का रूख किया था।
पूर्व विधायक कुलकर्णी की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि फैसले में याचिका को खारिज करने के कारणों का विशद विवरण होगा।
कुलकर्णी के वकील ने उच्च न्यायालय में कहा कि वह धारवाड़ से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में रहने की जरूरत है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह उनकी पार्टी है जिसने उन्हें टिकट दिया था और उसे यह पता होना चाहिए था कि अदालत ने धारवाड़ में उनके प्रवेश को निषिद्ध कर रखा है।
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